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RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी, 2024 के बाद नए जमा या क्रेडिट संचालन को बंद करने का आदेश दिया
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को UPI सुविधा सहित नए जमा, क्रेडिट संचालन, या फंड ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं होगी
RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बैंकिंग नियामक अधिनियम, 1949 के अनुच्छेद 35A के तहत प्रशासनिक कार्रवाई की
पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने RBI के निर्देशों का तत्काल कदम उठाने का कहा।