BIG BREAKING: चुनाव आयोग का बड़ा कदम! 12 राज्यों में शुरू हुआ SIR, वोटर पहचान और नागरिकता जाँच के नियम जानें
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) ने देश के 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) फेज-II की शुरुआत कर दी है। इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों (Voter Lists) को त्रुटिहीन (error-free) बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो।
यह अभियान विशेष रूप से वोटर की पहचान और नागरिकता की जाँच पर केंद्रित है। लाखों मतदाताओं को अपने नाम को सूची में बनाए रखने या नए नाम जुड़वाने के लिए अब दस्तावेज़ों की सही जानकारी होनी ज़रूरी है।
SIR क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?
SIR एक चरणबद्ध और समयबद्ध घर-घर जाकर सत्यापन प्रक्रिया है।
- उद्देश्य: मतदाता सूची से मृत, विस्थापित या दोहराव वाले नामों को हटाना, और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र नागरिकों को जोड़ना।
- शामिल राज्य/UT: SIR का दूसरा चरण 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं।
नागरिकता और पहचान के लिए क्या चाहिए? (दस्तावेज़ सूची)
चुनाव आयोग ने वोटर की पहचान और नागरिकता की जाँच के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। आपके पास जन्मतिथि (Date of Birth) के हिसाब से अलग-अलग दस्तावेज़ होने चाहिए:
| जन्मतिथि की श्रेणी | वोटर लिस्ट में नाम है ? | आवश्यक दस्तावेज |
| 1 जुलाई 1987 से पहले | हाँ | 2003 की वोटरलिस्ट की फोटोकॉपी |
| 1 जुलाई 1987 से पहले | नहीं | 11 में से कोई एक दस्तावेज (नीचे देखें ) |
| 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच | – | अपना एक दस्तावेज + माँ या पिता का एक दस्तावेज |
| 2 दिसंबर 2004 के बाद | – | अपना एक दस्तावेज + माँ का एक दस्तावेज + पिता का एक दस्तावेज |
मान्य कागज़ात की सूची (11 दस्तावेज़)
चुनाव आयोग द्वारा पहचान और पात्रता के लिए जिन 11 दस्तावेजों को मान्य माना गया है, वे हैं:
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- जाति प्रमाण पत्र
- भूमि/मकान का कागज़ात (सरकार द्वारा दिए गए)
- 1987 से पहले का सरकारी ID या शिक्षण संस्थान का सर्टिफिकेट
- पुलिंदा प्रमाण पत्र या रसीद
- सरकारी नौकरी की पहचान पत्र या पेंशन का कागज़ात
- परिवार रजिस्टर की नक़ल
- 10वीं या कोई भी पढ़ाई का सर्टिफिकेट
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)
ध्यान दें: आधार कार्ड (Aadhaar Card) का उपयोग केवल पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर किया जा सकता है, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
आपके लिए ज़रूरी जानकारी:
SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके घर पर आ सकते हैं। अपने आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें ताकि मतदाता सूची में आपका नाम सही और सुरक्षित रहे।
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